Hathras Stampede Case: सत्संग में मारे गए थे 121 लोग, आरोपी बाबा अब भी सेफ; अगली सुनवाई में कोर्ट का कैसा रहेगा रवैया?

Hathras Satsang Stampede Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में जिला न्यायालय में 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। शायद आपको पता हो कि हाथरस के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में 2 जुलाई 2024 को साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी।

Hathras Satsang Stampede Case: हाथरस में नारायण साकार हरि के सत्संग के दौरान मची भगदड़ मामले में हाथरस जिला न्यायालय में चल रही सुनवाई को लेकर अधिवक्ता एपी सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा, "हाथरस जिला न्यायालय में पिछले साल 2 जुलाई को हुई एक दुखद घटना के मामले की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को जिला जज अलीगढ़ में निरीक्षण के लिए गए थे, जिसके कारण इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 अप्रैल तय की गई है। 5 अप्रैल को इस मामले में चार्ज से संबंधित प्रक्रिया डिफेंस के लिए पूरी की जाएगी। इस केस में 11 आरोपी बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से निर्दोष हैं। यह एक साजिश, षड्यंत्र और मनगढ़ंत झूठ का पुलिंदा है, जिसके आधार पर चार्जशीट फाइल की गई।"

Hathras Stampede

हाथरस में हुई भगदड़ में गई थी 121 लोगों की जान

सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं

उन्होंने आगे कहा कि यह बात अदालत में साबित हो रही है और हाईकोर्ट में भी यह सिद्ध हो रहा है। पुलिस की चार्जशीट में कोई सत्यता नहीं है, सब कुछ झूठा गढ़ा गया है। इसका पर्दाफाश हो रहा है। ये लोग सत्य, सत्यता और मानवता के आधार पर काम कर रहे थे। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। बाधाएं और विपदाएं आती हैं, सत्य अकेला खड़ा होकर जीतता है।

End of Feed