ग्रैंड वेनेजिया मामला : SC के आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं, निवेशकों ने रखी बड़ी डिमांड

याचिका में कहा गया है कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भसीन की समय बढ़ाने की मांग को भी खारिज कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अन्य कानूनी उपायों के जरिए मामले को लंबा खींचने की कोशिश की।निवेशकों के मुताबिक, यह आचरण अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना है।

ग्रेटर नोएडा के ‘ग्रैंड वेनेजिया’ प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद में रियल एस्टेट प्रमोटर सतिंदर सिंह भसीन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। निवेशकों ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्होंने अब तक सरेंडर नहीं किया है। इस पर निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

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कोर्ट (सांकेतिक फोटो-Istock)

जमानत रद्द होने के बाद भी नहीं किया आत्मसमर्पण

सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को भसीन की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि वे निर्धारित समय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। निवेशकों का कहना है कि तय समयसीमा 9 अप्रैल को समाप्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद न तो भसीन ने आत्मसमर्पण किया और न ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

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