Rajiv Chowk Metro Station: दिल्ली मेट्रो ने मंगलवार को कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर पांच और छह को छोड़कर सभी निकास द्वार यात्रियों के लिए खुले रहेंगे। इससे पहले सोमवार को डीएमआरसी ने कहा था कि मंगलवार को नए साल की पूर्व संध्या पर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने क्या कहा था?
बहरहाल, मंगलवार को इसने कहा कि पुलिस अधिकारियों से प्राप्त नए निर्देशों के अनुसार, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन नए साल की पूर्व संध्या पर सेवाओं के अंत तक यात्रियों के लिए खुला रहेगा, सिवाय गेट नंबर पांच और छह को छोड़कर। डीएमआरसी ने कहा कि यह पहले जारी की गई अधिसूचना में संशोधन है।
दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
बता दें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और हौज खास नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए लोकप्रिय स्थान हैं, जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत करने आते हैं। दिल्ली पुलिस ऐसे क्षेत्रों के आसपास सुचारू यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए करीब 2,500 कर्मियों की तैनाती होगी। नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नजर रखने के लिए करीब 250 टीमें भी बनाई जाएंगी।
इसके अलावा, 11 सीएपीएफ कंपनियों और 40 बाइक गश्ती दलों के साथ-साथ इतनी ही संख्या में पैदल गश्ती दलों को भी सेवा में लगाया गया है। नए साल की पूर्व संध्या पर रात 8 बजे के बाद से लेकर समारोह के समापन तक (यानी आधी रात के बाद तक) कनॉट प्लेस और उसके आसपास ट्रैफिक नियंत्रण उपाय लागू रहेंगे।
दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, किसी भी वाहन को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट और अन्य प्रमुख चौराहों से आगे कनॉट प्लेस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह क्षेत्र केवल वैध पास वाले वाहनों के लिए खुला रहेगा जो कनॉट प्लेस के आंतरिक, मध्य या बाहरी सर्किल में प्रवेश कर सकेंगे। कुछ क्षेत्रों में पार्किंग भी सीमित रहेगी, गोले डाकखाना, पटेल चौक और मंडी हाउस के पास पार्किंग के लिए विशिष्ट स्थान निर्धारित किए गए हैं, जो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होंगे। ऐसे क्षेत्रों में पार्क किए गए अनधिकृत वाहनों को अधिकारियों द्वारा टोइंग और दंड का सामना करना पड़ेगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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