Delhi-NCR में GRAP लागू: इस साल 15 दिन पहले आया अमल में, जानें क्या होंगे बदलाव

  • Compiled by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Oct 1, 2023, 08:17 AM IST

Delhi-NCR Latest News: वैसे, दो बरस पहले तक ग्रैप को लेकर व्यवस्था कुछ और थी। यह सिस्टम 15 अक्टूबर से अमल में लाया जाता था। हालांकि, इस साल इसे अक्टूबर की शुरुआत में ही लागू कर दिया गया।

Delhi-NCR Latest News: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) के लिए प्रदूषण बड़ा मुद्दा है। खासकर सर्दियों के समय तो यह सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। यही वजह है कि इस बार सर्दियों में होने वाले पल्यूशन से निजात दिलाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP : ग्रैप) लागू कर दिया गया है, जो कि रविवार (एक अक्टूबर, 2023) से अमल में आ गया। आइए, जानते हैं इस बारे में:

ग्रैप को और असरदार बनाने के लिए कुछ फेरबदल भी किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं:

  • पटाखों पर पूर्णतः बैन। यह रोक दिल्ली के साथ एनसीआर में भी रहेगी।
  • कंस्ट्रक्शन से जुड़ा सामान (निर्माण सामग्री) सड़कों पर नहीं रखा जा सकेगा।
  • खुले में इसकी (निर्माण सामग्री) लोडिंग और अनलोडिंग भी नहीं की जा सकेगी।
  • वाहनों से धुआं निकलता पाया गया तब फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा।
  • सड़कें मकैनिकल तरीके से साफ की जाएंगी।
  • अगर कूड़ा खुले में जलाया गया या उसमें आग लगाई गई तब भी कार्रवाई की जाएगी।
  • सिर्फ आपात स्थिति में डीजल वाले जनरेटर का उपयोग किया जा सकेगा।

ग्रैप के किस फेज में क्या होगा?

पहला चरण: एक्यूआई 201 से 300

  • पटाखों पर पूर्णतः बैन
  • सिविक एजेंसियां मशीनों से साफ-सफाई करेंगी
  • कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मॉग गन यूज होगी
  • इमरजेंसी में ही डीजल जनरेटर का प्रयोग होगा
दूसरा चरणः एक्यूआई 301 से 400

  • निजी गाड़ियां कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ेगी
  • सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसों के साथ मेट्रो सेवा में इजाफा किया जाएगा
  • सिक्योरिटी गार्ड्स को ई-हीटर्स मिलेंगे
तीसरा चरणः एक्यूआई 401-450

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