दिल्ली-NCR में फिर सांसों पर संकट, जहरीली हवा ने बढ़ाई चिंता, GRAP-1 लागू; इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से जहरीली होने लगी है। लगातार बिगड़ती एक्यूआई के कारण राजधानी क्षेत्र में फिर GRAP स्टेज-1 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं।

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता फिर से खराब होने लगी है। 7 मार्च को दिल्ली का एक्यूआई (AQI) 202 पर दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। मौसम विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में हवा की गति धीमी रहने और वेंटिलेशन कमजोर होने के कारण AQI में और गिरावट आ सकती है। CAQM की उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-1 को तुरंत प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।

Delhi-NCR GRAP-1

दिल्ली में फिर प्रदूषण

क्या है GRAP स्टेज-1?

  • GRAP का स्टेज-1 तब लागू किया जाता है, जब AQI ‘खराब’ (201-300) श्रेणी में पहुंच जाता है। इसके तहत निम्नलिखित प्रतिबंध और निर्देश लागू होते हैं:
  • निर्माण एवं तोड़फोड़ (C&D) गतिविधियों पर सख्त निगरानी – विशेष रूप से धूल नियंत्रण उपायों को लागू किया जाएगा।
  • सड़क और खुले क्षेत्रों में धूल नियंत्रण – जल छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
  • वाहनों से प्रदूषण नियंत्रण – डीजल और पेट्रोल वाहनों की सघन जांच होगी, खासतौर पर ओवरएज वाहनों पर कार्रवाई होगी।
  • कचरा जलाने पर सख्ती – कूड़ा, प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट जलाने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
  • जनता से सहयोग की अपील – लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है।

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