Delhi: गैर-मानक माप पर अब सख्त कार्रवाई, जुर्माने में बड़ी बढ़ोतरी; दिल्ली सरकार की फैसला

दिल्ली सरकार ने गैर-मानक वजन और माप वाले खुले और पैकेटबंद सामान पर जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों में फेरीवालों समेत सभी विक्रेताओं को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। मसौदे के अनुसार, हितधारक एक महीने के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव सरकार को भेज सकते हैं।

Delhi News: दिल्ली सरकार ने खुले और पैकेटबंद सामान के लिए गैर-मानक वजन और माप का उपयोग करने पर जुर्माने बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत फेरीवालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और तय वजन, माप या संख्या का उल्लंघन करने पर उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। शनिवार को जारी किए गए दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2025 के मसौदे के अनुसार, हितधारक एक महीने के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव सरकार को दे सकते हैं, उसके बाद इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा।

CM Rekha Gupta

सीएम रेखा गुप्ता

मसौदे में खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, डीलरों, निर्माताओं, आयातकों, पेट्रोलियम उत्पाद दुकानों और सरकारी एजेंसियों के लिए मौजूदा जुर्माने को दोगुना या उससे भी अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। संशोधन में दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2011 की अनुसूची 11 में बदलाव शामिल हैं, जिसे उपराज्यपाल ने पिछले साल नवंबर में मंजूरी दी थी।

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