दिल्ली में BS-6 से नीचे नहीं चलेंगे ये वाहन! प्रवेश पर रहेगा सख्त प्रतिबंध; जानें क्यों आया आदेश?

दिल्ली में एक नवंबर से बीएस-6 से नीचे के डीजल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बीएस चार वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी जाएगी। आइये जानते हैं क्यों यह फैसला लिया गया है।

दिल्ली : राजधानी में साल दर साल बढ़ते प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से दिल्ली में बीएस-छह डीजल मानक से नीचे के सभी परिवहन और वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने का बुधवार को आदेश दिया। आयोग ने एक आदेश में कहा कि केवल बीएस-चार डीजल, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को उस तारीख से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनमें हल्के मालवाहक वाहन (एलजीवी), मध्यम मालवाहक वाहन (एमजीवी) और भारी मालवाहक वाहन (एचजीवी) शामिल हैं।

BS-VI vehicles banned in Delhi

वाहन (फाइल फोटो)

बीएस चार वाहनों को कब तक छूट

सीएक्यूएम ने कहा कि यह आदेश दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे सभी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बीएस चार वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी जाएगी। उसके बाद, आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को भी स्वच्छ ईंधन को भी अपनाना होगा। वाणिज्यिक वाहन, खास तौर पर पुराने डीजल वाहन, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खास तौर पर सर्दियों के दौरान यह समस्या बहुत बढ़ जाती है।

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