दिल्ली में शादी-पार्टियों में शराब पर सख्ती, परमिट के साथ बिल दिखाना भी होगा जरूरी

दिल्ली में शादी और पार्टियों में शराब परोसने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब वैध P-10 परमिट के साथ दिल्ली की लाइसेंसी दुकान का पक्का बिल होना अनिवार्य है। उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई।

त्योहारों और शादियों के सीजन से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी और समारोह आयोजित करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली आबकारी विभाग ने बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस संचालकों और इवेंट के आयोजकों के लिए शराब परोसने के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। अब यदि किसी भी पार्टी या शादी में बिना वैध लाइसेंस और नियमों के शराब परोसी गई, तो आयोजकों और संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Delhi Liquor Party Rules Strict

बिना परमिट पार्टी में बंद होगी शराब

लाइसेंसी दुकान का पक्का बिल भी जरूरी

आबकारी विभाग की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, समारोह में शराब परोसने के लिए केवल परमिट के वास्ते 'आवेदन करना' ही पर्याप्त नहीं होगा। नियमों के तहत निम्नलिखित शर्तें पूरी करना अनिवार्य है कार्यक्रम शुरू होने से पहले आयोजक के पास आधिकारिक रूप से स्वीकृत पी-10 परमिट होना चाहिए। सिर्फ आवेदन की रसीद दिखाने पर शराब परोसने की अनुमति नहीं मिलेगी। आयोजन स्थल पर परमिट के साथ-साथ दिल्ली की अधिकृत और लाइसेंसी शराब की दुकान से ही खरीदी गई शराब का पक्का बिल रखना अनिवार्य होगा। यदि नियमों की अनदेखी की जाती है, तो दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

End of Feed