छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 को दी मंजूरी, बना देश का पहला राज्य; कारोबार को मिलेगी रफ्तार

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित किया। राज्य में पहली बार ट्रस्ट-बेस्ड और रिस्क-बेस्ड बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा, जिससे उद्योगों और एमएसएमई को तेज, सरल और पारदर्शी मंजूरी मिलेगी।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026' पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित (रिस्क बेस्ड) एवं विश्वास आधारित (ट्रस्ट बेस्ड) बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों एवं कारोबार की स्थापना और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों को कम करना तथा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अधिक पारदर्शी, तेज और उद्यम-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है।

Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय

अधिनियम के तहत उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण उनके आकार और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न जोखिम श्रेणियों में किया जाएगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को सरल एवं त्वरित मंजूरी मिलेगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध स्वीकृति की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। इससे छोटे कारोबारियों को बड़े उद्योगों जैसी जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

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