चण्डीगढ़

Chandigarh: चंडीगढ़ से हिमाचल जाने वाले बाहरी वाहनों की एंट्री हुई महंगी, एक अप्रैल से लागू होगा नया रेट

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 12, 2023, 03:01 PM IST

Chandigarh: हिमाचल प्रदेश घूमने जाने वाले लोगों को अब इस राज्‍य में एंट्री के नाम पर अतिरिक्‍त जेब ढीली करनी होगी। क्‍योंकि राज्‍य सरकार ने एंट्री टैक्‍स में बढ़ोत्‍तरी की है। यह नया रेट एक अप्रैल से लागू होगा और अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगा। एंट्री टैक्‍स से सिर्फ हिमाचल प्रदेश की प्राइवेट गाड़ियों को छूट दी गई है।

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हिमाचल टोल बैरियर

KEY HIGHLIGHTS
  • सभी कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों का एंट्री फीस बढ़ा
  • एक अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा नया रेट
  • एंट्री फीस से सिर्फ हिमाचल के प्राइवेट वाहनों को मिलेगी छूट

Chandigarh: हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब इस राज्‍य में एंट्री करने के लिए लोगों को ज्यादा फीस चुकानी पड़ेगी। क्‍योंकि हिमाचल के आबकारी एवं कराधान विभाग ने एंट्री टैक्‍स में बढ़ोत्‍तरी कर दी है। फीस में यह बढ़ोत्‍तरी टोल बैरियर की नीलामी के ठीक बाद किया गया है। इस संबंध में विभाग ने एंट्री टैक्स के नए रेट जारी कर दिए हैं। इस रेट लिस्‍ट के अनुसार, हिमाचल की प्राइवेट गाड़ियों को सिर्फ टैक्स में छूट दी गई है। इसके अलावा हिमाचल नंबर वाले कमर्शियल वाहनों समेत दूसरे राज्‍यों के सभी प्राइवेट और क‍मर्शियल वाहनों से बढ़े हुए रेट के साथ एक अप्रैल से टैक्स वूसला जाएगा।

नए रेट लिस्‍ट के अनुसार, 5 सवारी की क्षमता वाली प्राइवेट व सवारी ढोलने वाले वाहनों को अब 40 कि जगह 50 रुपये एंट्री फीस देना होगा। वहीं, ट्रैक्टर से 50 की जगह 60 रुपये लिए जाएंगे। इसी तरह 6 से 12 पैसेंजर वाले वाहनों के लिए 70 की जगह 80 रुपये एंट्री टैक्स देना होगा और 12 यात्रियों की क्षमता वाली गाड़ी से 120 की जगह 140 रुपये देना होगा। विभाग ने मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा के एंट्री फीस में बढ़ोतरी नहीं की है। इन्‍हें पहले की तरह 30 रुपये देने होंगे। अधिकारियों ने बताया कि एंट्री टैक्स की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेंगी। एंट्री टैक्स के बदले दिया जाने वाला रसीद 24 घंटे के लिए मान्य होगी।

क‍मर्शियल वाहनों का यह रहेगा रेट

नई रेट लिस्‍ट के अनुसार, हिमाचल आने वाली 250 क्विंटल या उससे ज्यादा की लोडिंग वाली गाड़ी को 600 रुपये एंट्री टैक्‍स देना होगा। वहीं, 120 से 250 क्विंटल क्षमता तक वाली क‍मर्शियल गाड़ी को 450 रुपये की जगह 500 रुपये, 90 से 120 क्विंटल तक के वालन को 230 की जगह 250 रुपये, 20 से 90 क्विंटल तक क्षमता वाले वाहन को 120 की जगह 140 रुपये और इससे कम क्षमता वाले सभी क‍मर्शियल वाहनों को 90 की जगह 100 रुपये एंट्री टैक्स देना होगा। यह एंट्री फीस हिमाचल प्रदेश के सभी 13 टोल बैरियर पर देना होगा। वाहन चालक ओवरचार्ज वसूलने की शिकायत बैरियर पर ही कर सकेंगे।
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