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मोकामा विधायक अनंत सिंह और सिंगर गुंजन सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने 5 जून तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक; ये है मामला

Anant Singh: गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 5 जून तक रोक लगा दी है।

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हथियार प्रदर्शन मामले में गोपालगंज कोर्ट का अहम आदेश (Photo: X / @MLA_AnantSingh)

Anant Singh: बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह (Bhojpuri Singer Gunjan Singh) को गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 5 जून को तय की है। इस फैसले के बाद फिलहाल दोनों को राहत मिल गई है, लेकिन मामले पर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में होगा। यह मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, 2 और 3 मई को गांव में आयोजित एक जनेऊ समारोह में अनंत सिंह और गुंजन सिंह शामिल हुए थे।

अनंत सिंह, गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से हथियारों का प्रदर्शन किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के बाद मीरगंज पुलिस ने अनंत सिंह, गुंजन सिंह और अन्य लोगों सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी मामले में दोनों पक्षों की ओर से अदालत में सुनवाई चल रही है। अनंत सिंह के वकील राजेश पांडेय ने बताया कि सुनवाई के दौरान पुलिस अदालत में फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। वहीं, सरकारी पक्ष ने रिपोर्ट जमा करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। इसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत से जुड़े बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए 5 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

बिहार सीआईडी को सौंपी जा सकती है मामले की जांच

सुनवाई के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि मामले की जांच अब बिहार सीआईडी को सौंपी जा सकती है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज पुलिस इस केस से संबंधित दस्तावेज और फाइलें सीआईडी को सौंप चुकी है। ऐसे में आगे की जांच सीआईडी के स्तर पर आगे बढ़ सकती है। अब इस मामले में सभी की नजर 5 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। उस दिन अदालत यह तय कर सकती है कि अनंत सिंह और गुंजन सिंह को आगे भी राहत मिलेगी या फिर उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल कोर्ट के आदेश से दोनों को अस्थायी राहत जरूर मिली है।

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मोनू झाauthor

मोनू कुमार टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में वायरल और ट्रेंडिंग डेस्क पर काम कर रहे हैं। न्यूजरूम में 4 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले मोनू वायरल कंटेंट, ऑफबीट खबरों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को पहचानने में बेहद दक्ष हैं। यूनीक एंगल तलाशने और कहानियों को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उन्हें डिजिटल कंटेंट स्पेस में अलग पहचान देती है। मोनू कुमार 4,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं, जिनमें कई वायरल रिपोर्ट्स, ट्रेंड-बेस्ड अपडेट्स और सोशल मीडिया-फोकस्ड कंटेंट शामिल हैं।

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