हत्या के दोषी व्यक्ति ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला- रोक दो सजा, ऐसा क्यों?

UP Assembly Elections Murder Convict Candidate: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वाले हत्या के दोषी नंदलाल राय की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी है।

Allahabad High Court Stays Conviction Nandlal Rai: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए नंदलाल राय की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी। राय को 2017 के हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था।

हत्या के दोषी व्यक्ति ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला- रोक दो सजा, ऐसा क्यों?

हत्या के दोषी व्यक्ति ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला- रोक दो सजा, ऐसा क्यों?

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने राय की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। राय को वाराणसी के सिगरा थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। अदालत ने पाया कि दोषी ठहराए जाने से पहले राय एक राजनेता और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे।

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