हीरा ग्रुप केस: 103.26 करोड़ की 9 संपत्तियों की नीलामी, रजिस्ट्री हुई पूरी, निवेशकों को लौटाया जाएगा पैसा

हीरा ग्रुप केस में कुर्क की गई अन्य संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इसका उद्देश्य निवेशकों को उनकी रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। मामले में एजेंसी की जांच जारी है।

नई दिल्ली: हीरा ग्रुप मामले में निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने की दिशा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 103.26 करोड़ रुपये मूल्य की नौ संपत्तियों की नीलामी के बाद उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनमें हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित करवी सेंटर और नैना टावर्स भी शामिल हैं। इन दोनों संपत्तियों की रजिस्ट्री 16 अक्टूबर को करीब 88.23 करोड़ रुपये में पूरी हुई। इससे पहले 5 अक्टूबर को सात अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री की गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय

ईडी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संपत्तियों की नीलामी की गई है। इसका उद्देश्य हीरा ग्रुप में निवेश करने वाले पात्र निवेशकों और दावेदारों को उनकी रकम वापस दिलाना है। नीलामी से प्राप्त राशि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को सौंपी जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पात्र पीड़ितों और दावेदारों के बीच रकम वितरित की जाएगी।

End of Feed