वेटिंग टिकट कब तक कैंसिल कर सकते हैं? कितना कटता है चार्ज

ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिला और आपको वेटिंग टिकट बुक करना पड़ा है? ऐसे में सफर से पहले टिकट कैंसिल करने के नियम जानना जरूरी है। रेलवे तय समय के बाद टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं देता।

त्योहारों और छुट्टियों के दौरान ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत से लोग वेटिंग टिकट बुक कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यात्रा की तारीख तक उनकी सीट कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन अगर टिकट कन्फर्म नहीं होता या किसी वजह से आपको यात्रा रद्द करनी पड़ती है, तो सवाल उठता है कि वेटिंग टिकट कब तक कैंसिल कर सकते हैं और कितना पैसा वापस मिलेगा? भारतीय रेलवे ने इसके लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है।

Indian Railway Waiting Ticket

वेटिंग टिकट कैंसिल करने की आखिरी समय सीमा

रेलवे के नियमों के मुताबिक, वेटिंग या RAC टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले तक कैंसिल कराया जा सकता है। इस समय सीमा के अंदर टिकट कैंसिल कराने पर किराया वापस मिल जाता है, लेकिन इसमें से क्लर्केज चार्ज काटा जाता है। अगर आप ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल नहीं कराते हैं, तो आमतौर पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यह नियम दूरी की परवाह किए बिना लागू होता है।

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