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GST File Rule: करना है GSTR-1 फाइल, तो जरूरी होगा वैलिड बैंक अकाउंट, एक सितंबर से लागू होगा ये नया नियम

Taxation in India: जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और जीएसटी में फर्जी तथा धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी। जीएसटी नियम 10ए के अनुसार, करदाता को पंजीकरण की तिथि से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है

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जीएसटी।

Photo : iStock

Taxation in India: वैध बैंक खाते का ब्योरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता एक सितंबर से जीएसटी अधिकारियों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने एक परामर्श में यह बात कही है। जीएसटी नियम 10ए के अनुसार, करदाता को पंजीकरण की तिथि से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, या फॉर्म जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा (आईएफएफ) का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो।

जीएसटीएन ने 23 अगस्त को जारी परामर्श में कहा, ‘‘ यह नियम एक सितंबर, 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए अगस्त, 2024 से आगे की कर अवधि के लिए करदाता जीएसटी मंच पर अपने पंजीकरण विवरण में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए बिना जीएसटीआर-01/आईएफएफ (जैसा भी मामला हो) दाखिल नहीं कर पाएंगे।’’

जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में फर्जी तथा धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी। संशोधन के अनुसार, पंजीकृत करदाता को पंजीकरण प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ (इन्वॉयस प्रस्तुत करने की सुविधा) में बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले (जो भी पहले हो) अपने नाम तथा पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था।

परामर्श में जीएसटीएन ने उन सभी करदाताओं (जिन्होंने अभी तक वैध बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है) से कहा कि वे जीएसटी मंच पर जाकर अपने पंजीकरण विवरण में अपने बैंक खाते की जानकारी जोड़ें।

जीएसटीएन परामर्श में कहा गया, ‘‘ जीएसटी पंजीकरण में वैध बैंक खाते का विवरण न होने पर आप अगस्त, 2024 की रिटर्न अवधि से जीएसटीआर-1 या आईएफएफ दाखिल नहीं कर पाएंगे।’’

भाषा इनपुट के साथ

Ashish Kushwaha
आशीष कुशवाहाauthor

<p>आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजार, स्टॉक्स, IPO, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस न्यूज, कंपनी डेवलपमेंट, सक्सेस स्टोरी, यूटिलिटी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़ी स्टोरी पर काम करते हैं। उनके पास पिछले 3 साल के भारतीय बजट को भी कवर करने का एक्सपीरियंस है। उनके पास ऑटो एक्सपो 2023 को कवर करने का अनुभव है। इसके अलावा ग्राउंड की स्टोरी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी करने में विशेष रुचि रखते हैं। उनके पास डिजिटल मीडिया में कुल 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले इन्होंने वन इंडिया, दैनिक भास्कर डिजिटल में काम किया है। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मास कम्यूनिकेशन में की है। उन्हें शुरू से ही डिबेट करने, सामाजिक मुद्दों पर बात करने और शेयर बाजार में रुचि थी। उन्हें बचपन से ही अखबार के संपादकीय पेज और न्यूज पढ़ने का सौख था। स्कूल के समय उन्होंने कई क्विज कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और प्राइज जीते हैं।</p>

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