National Highway पर हादसों वाली जगहों को लेकर सख्त हुई सरकार, लापरवाही हुई तो ठेकेदारों पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

National Highway Accident Spot Rules: नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) परियोजनाओं के ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के लिए एक ढांचा तैयार किया है।

National Highway Accident Spot Rules: देश में सड़क हादसों को कम करने और नेशनल हाईवे (National Highway) की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए नया ढांचा तैयार किया है। इसके तहत हाईवे निर्माण करने वाले ठेकेदारों को दुर्घटनाओं से जुड़ी खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर सड़क निर्माण में कमी के कारण बार-बार गंभीर हादसे होते हैं, तो ठेकेदारों पर लाखों रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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नेशनल हाईवे पर हादसों वाली जगहों को लेकर सख्त हुई सरकार

पहली दुर्घटना के बाद मिलेगा 15 दिन का समय

नए नियमों के अनुसार, अगर किसी नेशनल हाईवे पर निर्माण संबंधी खामी के कारण हादसा होता है, तो ठेकेदार को उसे ठीक करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान ठेकेदार को जरूरी मरम्मत और सुरक्षा संबंधी सुधार करने होंगे।

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