Go First संकट के बीच Spicejet पर भी मुसीबत, 198 करोड़ का है मामला

क्रेडिट सुइस ने कोर्ट को बताया कि स्पाइसजेट ने कुछ भुगतान कर दिया है, लेकिन अब भी लगभग 4.4 मिलियन डॉलर (36.24 करोड़ रु) की बकाया राशि का भुगतान किया जाना बाकी है।

KEY HIGHLIGHTS
  • स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
  • 18 जुलाई तक करना है सेटलमेंट अमाउंट का भुगतान
  • 36.24 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी

Spicejet-Credit Suisse Dispute : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पाइसजेट (Spicejet) को 24 मिलियन डॉलर (197.72 करोड़ रु) के विवाद में क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) को सेटलमेंट अमाउंट का भुगतान करने के लिए 18 जुलाई तक का समय दिया है। वहीं जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने क्रेडिट सुइस की तरफ से की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई टाल दी, क्योंकि स्पाइसजेट ने सेटलमेंट अमाउंट चुकाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

Spicejet-Credit Suisse Dispute

स्पाइसजेट-क्रेडिट सुइस विवाद में नया मोड़

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