SEBI का बड़ा फैसला: अब शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं कर सकेंगे Whole-Time Members, क्या कहता है नया नियम

SEBI ने बोर्ड सदस्यों के लिए नई आचार संहिता लागू की है। अब Whole-Time Members कार्यकाल में सीधे शेयर निवेश नहीं कर सकेंगे। पारदर्शिता, जवाबदेही और हितों के टकराव रोकने के लिए नियम सख्त किए गए हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने बोर्ड सदस्यों के लिए एक नया और सख्त आचार संहिता (Code of Conduct) लागू किया है। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और निवेशकों का भरोसा मजबूत करना है। नई व्यवस्था के तहत SEBI के पूरे समय काम करने वाले सदस्यों (Whole Time Members) पर शेयर बाजार में सीधे निवेश करने को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं।

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शेयर बाजार पर SEBI की सख्ती, बोर्ड सदस्यों के लिए लागू हुई नई आचार संहिता

पूरे कार्यकाल में नहीं कर सकेंगे नया शेयर निवेश

SEBI के नए नियमों (SEBI Code of Conduct) के अनुसार, Whole-Time Members (WTMs), जिनमें SEBI के चेयरपर्सन भी शामिल हैं, अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी कंपनी के शेयर, इक्विटी से जुड़े निवेश या इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में नया निवेश नहीं कर सकेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी तरह के हितों के टकराव (Conflict of Interest) की संभावना खत्म हो और नियामक संस्था की निष्पक्षता बनी रहे।

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