कई लोगों को नहीं पता! बैंक में पड़ा है उनका पैसा...ऐसे करें चेक और क्लेम

देश में ऐसे बैंक खातों और डिपॉज़िट्स में करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं, जिन पर कई साल से किसी ने दावा नहीं किया है। अगर किसी खाते में 2 साल तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो वह इनएक्टिव हो जाता है। वहीं, लगातार 10 साल तक निष्क्रिय रहने पर उस खाते में जमा राशि को RBI Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में ट्रांसफर कर देती है। यह पैसा सुरक्षित रहता है और खाता धारक या उनके परिवार वाले सही प्रक्रिया फॉलो करके इसे वापस क्लेम कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों के बैंक खातों में ऐसा पैसा पड़ा है जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता? कई बार हम नौकरी बदल लेते हैं, बैंक ब्रांच बदल जाती है, पुराना अकाउंट इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं या किसी फिक्स डिपॉजिट को भूल जाते हैं। यही रकम सालों तक बिना छुई पड़ी रहती है और अकाउंट इनएक्टिव या डॉर्मेंट हो जाता है। ऐसे पैसे को बैंक सुरक्षित रखती है, लेकिन अगर लंबे समय तक दावा नहीं किया जाए तो ये पैसे RBI के DEAF फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। अच्छी बात यह है कि ये पैसा आपका ही है और आप इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। अब ऐसे पैसों को क्लेम करने की प्रक्रिया आसान हो गई है और आपको कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आइए बताते हैं आप इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं?

Unclaimed Deposit

RBI कैसे मदद करता है?

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक देशभर में करोड़ों रुपये ऐसे अकाउंट्स में पड़े हैं जिन्हें कोई क्लेम नहीं कर रहा। अगर किसी खाते में 2 साल तक कोई लेनदेन नहीं होता तो वह इनएक्टिव माना जाता है और 10 साल तक बिना इस्तेमाल रहने पर उसे अनक्लेम्ड अकाउंट की कटेगरी में डाल दिया जाता है। ऐसे खातों का पैसा RBI Depositor Education and Awareness (DEA) फंड में ट्रांसफर कर देता है। चिंता की बात नहीं पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और असली मालिक या उसका कानूनी वारिस इसे कभी भी क्लेम कर सकता है। RBI ने इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है।

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