क्या आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों के बैंक खातों में ऐसा पैसा पड़ा है जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता? कई बार हम नौकरी बदल लेते हैं, बैंक ब्रांच बदल जाती है, पुराना अकाउंट इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं या किसी फिक्स डिपॉजिट को भूल जाते हैं। यही रकम सालों तक बिना छुई पड़ी रहती है और अकाउंट इनएक्टिव या डॉर्मेंट हो जाता है। ऐसे पैसे को बैंक सुरक्षित रखती है, लेकिन अगर लंबे समय तक दावा नहीं किया जाए तो ये पैसे RBI के DEAF फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। अच्छी बात यह है कि ये पैसा आपका ही है और आप इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। अब ऐसे पैसों को क्लेम करने की प्रक्रिया आसान हो गई है और आपको कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आइए बताते हैं आप इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं?
RBI कैसे मदद करता है?
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक देशभर में करोड़ों रुपये ऐसे अकाउंट्स में पड़े हैं जिन्हें कोई क्लेम नहीं कर रहा। अगर किसी खाते में 2 साल तक कोई लेनदेन नहीं होता तो वह इनएक्टिव माना जाता है और 10 साल तक बिना इस्तेमाल रहने पर उसे अनक्लेम्ड अकाउंट की कटेगरी में डाल दिया जाता है। ऐसे खातों का पैसा RBI Depositor Education and Awareness (DEA) फंड में ट्रांसफर कर देता है। चिंता की बात नहीं पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और असली मालिक या उसका कानूनी वारिस इसे कभी भी क्लेम कर सकता है। RBI ने इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है।
कैसे पता करें कि आपका पैसा अनक्लेम्ड तो नहीं?
आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आपके या किसी रिश्तेदार के नाम पर पैसा पड़ा है या नहीं। इसके लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और नाम सर्च करें। परिणाम में आपको बैंक और शाखा की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा, अक्टूबर से दिसंबर तक देशभर के कई जिलों में अनक्लेम्ड एसेट कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां सीधे जाकर जानकारी ली जा सकती है।
पैसा कैसे क्लेम करें?
पैसा क्लेम करने के लिए आपको पास की किसी भी बैंक ब्रांच में जाना होगा। वहां एक क्लेम फॉर्म भरें और अपनी पहचान के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जमा करें। अगर आप अपने रिश्तेदार की तरफ से दावा कर रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट जैसे जरूरी कागज़ भी देने होंगे। सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद बैंक RBI के DEA फंड से आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता।
यानी अगर आपका कोई पुराना बैंक खाता भूल गया हो या किसी दिवंगत रिश्तेदार के नाम का पैसा बैंक में फंसा हो, तो अब आप इसे आसानी से वापस पा सकते हैं।
