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Bonus News: डाक कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए मिलेगा 60 दिन का बोनस, जानें किसे और कितनी मिलेगी राशि

Bonus: केंद्र सरकार ने डाक कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वर्ष 2025-26 का 60 दिनों का सालाना बोनस घोषित किया है, जिससे पात्र कर्मचारियों को अधिकतम करीब 13,816 रुपये तक मिलेंगे।

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डाक विभाग और GDS कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 2025-26 के वार्षिक बोनस की घोषणा

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Bonus: केंद्र सरकार ने डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक बोनस (परफॉरमेंस लिंक्ड बोनस - PLB) घोषित कर दिया है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, इस बार पात्र कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा (Bonus Wage Ceiling) 7000 रुपये तय की गई है। सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में डाक विभाग के लाखों कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ?

डाक विभाग के आदेश के मुताबिक, बोनस का लाभ मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), ग्रुप 'सी' (Group C) और गैर-राजपत्रित ग्रुप 'बी' (Non-Gazetted Group B) के नियमित कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियमित रूप से कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को अनुग्रह राशि (Ex-gratia) के रूप में बोनस मिलेगा। साथ ही, पूर्णकालिक आकस्मिक श्रमिकों (Casual Labourers) और अस्थायी स्थिति वाले कैजुअल लेबर को एड-हॉक बोनस का भुगतान किया जाएगा।

नियमित कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि और गणना

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमित कर्मचारियों का बोनस उनके औसत वेतन और बोनस के दिनों के आधार पर तय होगा। इसके लिए दिए गए सूत्र (औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4) के अनुसार गणना की जाएगी, जहां 30.4 महीने के औसत दिनों की संख्या है। नियमित कर्मचारियों के वेतन में बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), एसबी भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता और प्रशिक्षण संस्थानों के फैकल्टी सदस्यों का प्रशिक्षण भत्ता शामिल है। यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपये से अधिक है, तो भी बोनस की गणना के लिए इसे अधिकतम 7,000 रुपये ही माना जाएगा। इस हिसाब से नियमित डाक कर्मचारियों को अधिकतम करीब 13,816 रुपये तक का बोनस मिलेगा।

ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को कितना मिलेगा बोनस?

वर्ष 2025-26 के दौरान पूरे साल ड्यूटी पर रहने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बोनस की गणना 'टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस' (TRCA) और महंगाई भत्ते (DA) के जोड़ के आधार पर की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के कुल TRCA और DA को 12 से भाग देकर औसत निकाला जाएगा। अगर यह राशि 7,000 रुपये प्रति माह से अधिक होती है, तो इसे भी अधिकतम 7,000 रुपये पर सीमित रखा जाएगा। इस प्रकार, ग्रामीण डाक सेवकों को भी अधिकतम करीब 13,816 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।

सेवानिवृत्त और अन्य पात्र कर्मचारियों के लिए नियम

डाक विभाग के आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच इस्तीफा देने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले या डेपुटेशन पर जाने वाले कर्मचारी भी इस बोनस के हकदार होंगे। हालांकि, यदि किसी कर्मचारी ने इस अवधि के दौरान असाधारण छुट्टी (EOL) ली है या 'डाइज-नॉन' की स्थिति रही है, तो उसकी 7,000 रुपये की सीमा में से आनुपातिक (Proportionate) कटौती की जाएगी।

ग्रामीण डाक सेवकों के लिए विशेष शर्तें

स्थानापन्न (Substitute) ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा लिए गए TRCA को बोनस की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई GDS वर्ष के कुछ हिस्से में ही ड्यूटी पर रहा है। चाहे वह नई नियुक्ति, सेवा से हटाए जाने या नौकरी छोड़ने के कारण हो तो उसे आनुपातिक आधार पर ही बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवा से मुक्त हुए या त्यागपत्र देने वाले GDS भी आनुपातिक अनुग्रह राशि पाने के पात्र होंगे।

Ramanuj Singh
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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