कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ होगी दिवाला कार्यवाही, एनसीएलटी ने दिया आदेश

Insolvency proceedings against Coffee Day Enterprises: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ ने दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।याचिका में 228.45 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया गया था और कर्ज में डूबी कंपनी के परिचालन की देखभाल के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की थी।

Insolvency proceedings against Coffee Day Enterprises: कॉरपोरेट विवाद न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने कॉफी डे समूह की मूल कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। कॉफी डे समूह कॉफी हाउस की कैफे कॉफी डे श्रृंखला का परिचालन करती है।

insolvency proceedings against Coffee Day Enterprises

कॉफी डे एंटरप्राइजेज।

याचिका में 228.45 करोड़ रुपये की चूक का दावा

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ ने आठ अगस्त को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईडीबीआई टीएसएल) द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में 228.45 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया गया था और कर्ज में डूबी कंपनी के परिचालन की देखभाल के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की थी।

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