Relief For Home Buyers: मोदी सरकार ने घर खरीदारों को बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। सरकार ने रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत घर खरीदारों को एक बार फिर से इंडेक्सेशन का विकल्प दिया गया है। मंगलवार को सरकार ने को रियल एस्टेट संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ कर के मामले में करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव रखा।
घर खरीददारों को बड़ी राहत
यानी अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत या 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा। वित्त विधेयक, 2024 में इस संशोधन का ब्योरा लोकसभा सदस्यों को वितरित किया गया है।
क्या है प्रस्ताव?
संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक, 23 जुलाई, 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति या हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल (इंडेक्सेशन) किए बिना 12.5 प्रतिशत की नई योजना के तहत कर देने का विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा उसके पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत कर का विकल्प भी होगा। दोनों विकल्पों में से जिसमें भी कर कम बने, वह उसका भुगतान कर सकता है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश करते हुए संपत्ति की बिक्री से होने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के साथ कर को 12.5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इसे लेकर विभिन्न तबकों में नाखुशी जताई जा रही थी।
