Mis-selling अब नहीं चलेगी! गलत वित्तीय उत्पाद बेचने पर देना होगा 100% रिफंड, पढ़ें क्या है नया नियम

Mis-Seling News: नए ड्राफ्ट नियम के तहत बैंकों को उन मामलों में पूरी 100% रिफंड देना होगा, जहां गलत बिक्री की पुष्टि होगी और उनकी अनुमोदित नीतियों के अनुरूप गलत बिक्री से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।

बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), शेयर और पेंशन योजना (फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स) की गलत बिक्री (Mis-selling) को रोकने के मकसद से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंश्योरेंस कंपनियों और म्यूचुअल फंड हाउस जैसी थर्ड पार्टी द्वारा बैंक स्टाफ को उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने के लिए दिए जाने वाले इंसेंटिव पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसने यह भी प्रस्ताव दिया है कि बैंकों को यह पक्का करना चाहिए कि उनके यूजर इंटरफेस कस्टमर्स को लुभाने के लिए “डार्क पैटर्न” का इस्तेमाल न करें। इतना ही नहीं, रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एडवरटाइजिंग, मार्केटिंग और सेल्स पर ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन्स में, रेगुलेटर ने प्रस्ताव दिया कि कोई बैंक किसी भी थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट की बिक्री को अपने किसी भी प्रोडक्ट के साथ बंडल नहीं करेगा। जहां बैंक के अपने प्रोडक्ट की बिक्री किसी थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट की खरीद पर निर्भर है, वहां कस्टमर्स को किसी दूसरे प्रोवाइडर से प्रोडक्ट खरीदने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। ड्राफ्ट गाइडलाइंस 4 मार्च 2026 तक फीडबैक के लिए खुली हैं। फाइनल नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले हैं। रेगुलेटेड एंटिटीज से उम्मीद है कि वे उस डेडलाइन से पहले अपनी बोर्ड-अप्रूव्ड पॉलिसी, एजेंट नेटवर्क, डिजिटल इंटरफेस और सेल्स प्रैक्टिस को अपडेट कर लेंगी।

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मिस सेलिंग

गलत बिक्री पर 100% रिफंड देना होगा

नए ड्राफ्ट नियम के तहत बैंकों को उन मामलों में पूरी 100% रिफंड देना होगा, जहां गलत बिक्री की पुष्टि होगी और उनकी अनुमोदित नीतियों के अनुरूप गलत बिक्री से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा गया है, “बैंक किसी भी प्रोडक्ट/सर्विस की बिक्री के 30 दिनों के अंदर कस्टमर्स से फीडबैक लेने के लिए एक सिस्टम बनाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि कस्टमर्स ने प्रोडक्ट/सर्विस के फीचर्स और ऐसे प्रोडक्ट/सर्विस से जुड़े रिस्क को भी समझ लिया है।” बैंकों से कहा गया है कि वे फीडबैक के नतीजों पर हर छह महीने में एक रिपोर्ट तैयार करें और मौजूदा पॉलिसी और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ के फीचर्स के रिव्यू के लिए इसका इस्तेमाल करें।

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