होम लोन में मां को बनाएं को-एप्लीकेंट और बचाएं लाखों का टैक्स, मिलेंगे ये भी बड़े फायदे

अगर आप होम लोन में अपनी मां को 'को-एप्लीकेंट' के तौर पर शामिल करते हैं, तो आपको न केवल कम ब्याज दर का फायदा मिलता है, बल्कि आप लाखों रुपये की टैक्स बचत भी कर सकते हैं।

अपना घर खरीदना जीवन के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है। अक्सर लोग होम लोन लेते समय अकेले ही आवेदन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी मां को होम लोन में को-एप्लीकेंट (Co-applicant) बनाते हैं, तो इससे आपको न केवल वित्तीय मजबूती मिलती है, बल्कि आप लाखों रुपये की बचत भी कर सकते हैं। यह न केवल भावनात्मक रूप से सुखद है, बल्कि आर्थिक रूप से एक बहुत ही स्मार्ट फैसला साबित हो सकता है।

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टैक्स में मिलती है दोगुनी बचत

मां को को-एप्लीकेंट बनाने का सबसे बड़ा फायदा इनकम टैक्स में मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत होम लोन के मूलधन (Principal) के भुगतान पर ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है, और धारा 24(b) के तहत ब्याज भुगतान पर ₹2 लाख तक की कटौती का लाभ मिलता है। अगर आप और आपकी मां दोनों कमाते हैं और सह-उधारकर्ता हैं, तो आप दोनों अलग-अलग इन टैक्स छूटों का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही लोन पर परिवार कुल मिलाकर ब्याज पर ₹4 लाख और मूलधन पर ₹3 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है, जिससे लाखों की बचत होती है।

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