ITR Filing: ज्यादा कटा TDS तो ऐसे पाएं अपना टैक्स रिफंड, जानिए पूरा तरीका

ITR Filing: आईटीआर दाखिल करते समय अगर आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी से अधिक टीडीएस कटा है, तो आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए Form 26AS मिलान, ई-वेरिफिकेशन और सही बैंक डिटेल जरूरी हैं।

ITR Filing : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स अपने टैक्स और रिफंड को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। अक्सर नौकरीपेशा लोगों, बैंक जमाकर्ताओं और अन्य आय प्राप्त करने वालों के खाते से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS Refund) के रूप में पहले ही कर काट लिया जाता है। लेकिन कई बार यह कटौती वास्तविक टैक्स देनदारी से अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप ITR दाखिल करके अतिरिक्त कटे हुए टैक्स का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

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ITR फाइलिंग AY 2026-27: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय TDS रिफंड का दावा कैसे करें

क्या होता है TDS रिफंड?

TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वह व्यवस्था है, जिसके तहत भुगतान करने वाला व्यक्ति या संस्था आपकी आय से पहले ही कुछ टैक्स काटकर सरकार के खाते में जमा कर देती है। यदि पूरे वित्त वर्ष में आपके नाम पर जमा किया गया TDS आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी से ज्यादा है, तो आपको उस अतिरिक्त राशि का रिफंड मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कुल टैक्स योग्य आय बेसिक छूट सीमा से कम है और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, फिर भी TDS कट गया है, तो आप पूरा TDS वापस पाने के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं।

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