इनकम टैक्स भरने का सीजन चल रहा है। अगर आपकी इनकम पर टैक्स बना है तो उसे भरना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आप टैक्स का भुगतान कैसे कर सकते हैं। बता दें कि आप e-Pay Tax सुविधा से ऑनलाइन इनकम टैक्स आसानी से भर सकते हैं। यह टैक्सपेयर्स को सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेमेंट करने की सुविधा देता है। यह सर्विस e-Filing पोर्टल पर उपलब्ध है। अगर आप एडवांस टैक्स भर रहे हों या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स जमा कर रहे हों, e-Pay Tax पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेमेंट पूरा करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म देता है।
इनकम टैक्स
e-Pay Tax सुविधा क्या है?
e-Pay Tax सर्विस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing पोर्टल पर एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, जो टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन तरीके से डायरेक्ट टैक्स भरने की सुविधा देता है। इस सुविधा का इस्तेमाल पोर्टल पर लॉग-इन करने से पहले और लॉग-इन करने के बाद, दोनों तरह से किया जा सकता है। जो लोग प्री-लॉग-इन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए अपने PAN या TAN को वेरिफाई करके पेमेंट कर सकते हैं।
e-Pay के जरिये टैक्स का भुगतान कैसे करें
भुगतान करने के लिए, इनकम टैक्स e-Filing पोर्टल पर जाएं और e-Pay Tax सेक्शन खोलें। लॉग-इन किए हुए यूजर इसे e-File मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि दूसरे यूजर सीधे होमपेज से यह विकल्प चुन सकते हैं।
टैक्स भरने वालों को लागू टैक्स कैटेगरी चुननी होगी, संबंधित असेसमेंट ईयर या टैक्स ईयर चुनना होगा, जरूरी टैक्स जानकारी डालनी होगी, सही हेड के तहत टैक्स की रकम भरनी होगी और फिर अपनी पसंद का पेमेंट का तरीका चुनना होगा।
पेमेंट के पाच तरीके उपलब्ध हैं-
नेट बैंकिंग: टैक्स देने वाले पोर्टल पर मौजूद अधिकृत बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के जरिए टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
डेबिट कार्ड: बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड से सीधे पोर्टल के जरिए टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
बैंक काउंटर पर भुगतान: जो लोग ऑफलाइन भुगतान करना पसंद करते हैं, वे ऑनलाइन चालान बना सकते हैं और कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान करने के लिए किसी अधिकृत बैंक शाखा में जा सकते हैं।
RTGS/NEFT: टैक्स देने वाले किसी भी बैंक का इस्तेमाल करके RTGS या NEFT के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। e-Filing पोर्टल पर मैंडेट फ़ॉर्म बनाने के बाद, यूज़र्स
पेमेंट गेटवे: पेमेंट गेटवे विकल्प UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग को सपोर्ट करता है। इसके जरिये भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी ई-फाइलिंग पोर्टल पर 30 से ज़्यादा अधिकृत बैंकों के जरिए टैक्स पेमेंट की सुविधा देता है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केनरा बैंक आदि शामिल हैं।
