सोना, चांदी, प्लैटिनम की ज्वेलरी के बाद सभी तरह के प्रोडक्ट के आयात पर लगा अंकुश, सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

Gold-Silver-Platinum Import Restrictions: सरकार ने मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। 2 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार सोना, चांदी और प्लैटिनम से जुड़े सभी उत्पादों के आयात पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिया गया है। इससे एक दिन पहले ही इन धातुओं से बने आभूषणों के आयात पर भी तुरंत पाबंदी लगा दी गई थी।

Gold-Silver-Platinum Import Restrictions: सरकार ने मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार (2 अप्रैल 2026) को जारी नई अधिसूचना के तहत सोना, चांदी और प्लैटिनम से जुड़े सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स के आयात पर सख्त नियंत्रण लगा दिया गया है। एक दिन पहले बुधवार को सोना, चांदी और प्लैटिनम से बने आभूषणों के आयात पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई थी। इस फैसले का उद्देश्य उन आयातकों पर नियंत्रण करना है जो नियमों का फायदा उठाकर सस्ते में कीमती धातुओं का आयात कर रहे थे। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे आयातकों और कारोबारियों में हलचल बढ़ गई है।

Gold-Silver-Platinum Import Restrictions

FTA के खेल पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, सोना-चांदी-प्लैटिनम आयात पर कड़ा शिकंजा (तस्वीर-istock)

तुरंत लागू हुआ फैसला, कोई छूट नहीं

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि यह नियम तुरंत लागू होंगे। खास बात यह है कि इस फैसले में पहले से किए गए सौदों या भुगतान जैसी किसी भी शर्त को कोई राहत नहीं दी गई है। यानी जिन लोगों ने पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं या भुगतान कर दिया है, उन्हें भी इस नए नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा, संक्रमणकालीन प्रावधान (ट्रांजिशन पीरियड) का लाभ भी नहीं मिलेगा।

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