Aadhar जारी करने वाले UIDAI को 5 साल के लिए मिली इनकम टैक्स भुगतान से छूट, इन सेवाओं के लिए दी गई राहत

Income Tax Exemption: UIDAI की आय को वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 साल के लिए इनकम टैक्स के भुगतान से छूट दे दी है। सेवा शुल्क, सावधि जमा और बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज पांच साल तक इनकम टैक्स फ्री होगा।

Income Tax Exemption: वित्त मंत्रालय ने आधार जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की आय को वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 साल के लिए इनकम टैक्स के भुगतान से छूट दे दी है। वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। इनकम टैक्स विभाग CBDT के नियंत्रण में ही संचालित होता है। इस अधिसूचना के मुताबिक, प्राधिकरण को केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी, आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, कबाड़ की बिक्री, पीवीसी कार्ड सहित शुल्क/सदस्यता, वेरिफिकेशन, नामांकन और सूचनाओं को अपडेट करने के लिए लिए जाने वाले सेवा शुल्क, सावधि जमा और बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज पांच साल तक इनकम टैक्स से मुक्त होगा।

UIDAI, CBDT, Income Tax

UIDAI को इनकम टैक्स भुगतान से छूट

यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029 के लिए लागू होगी। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 के दौरान प्राधिकरण को हुई आय पर कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि, यह अधिसूचना तभी प्रभावी होगी जब यूआईडीएआई किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और उसकी गतिविधियां एवं निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी।

End of Feed