Income Tax: साल में एक से ज्यादा बार बदली है नौकरी, ITR भरते समय इन बातों का ध्यान, नहीं तो देना पड़ेगा ज्यादा टैक्स

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 17, 2024, 05:06 PM IST

Income Tax: नौकरी बदलने वाले लोगों को कई फॉर्म 16 की वजह से उन्हें अपना इनकम टैक्स (ITR) दाखिल करते समय कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।ITR दाखिल करने के लिए कुल टैक्स योग्य इनकम का कैलकुलेशन करनी होगी। ​सबसे पहले सभी नियोक्ताओं से फॉर्म 16 कलेक्ट करें।

Income Tax: सैलरी क्लास के कई टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में नौकरी बदली होगी। एक अप्रैल, 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच नौकरी बदलने वाले लोगों को कई फॉर्म 16 की वजह से उन्हें अपना इनकम टैक्स (ITR) दाखिल करते समय कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चीजों को समझने से उन्हें स्टेटस से आसानी से निपटने में मदद मिल सकती है। फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वेतन और नियोक्ता द्वारा उस पर कितना टैक्स काटा गया, इसकी जानकारी प्रदान करता है। नियोक्ताओं को 15 जून तक कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फॉर्म 16 जारी करना होता है।

ITR Filing,

आईटीआर फाइलिंग (तस्वीर-Canva)

अगर किसी ने एक वित्तीय वर्ष के भीतर नौकरी बदली है, तो उन्हें अपनी हर कंपनी से फॉर्म 16 कलेक्ट करना होगा। ऐसे व्यक्ति जिनके पास दो या अधिक फॉर्म 16 हैं, उन्हें टैक्स योग्य इनकम और छूट के लिए क्लेम को समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए कुछ चीजों को समझ लेते हैं।

End of Feed