बैंक लॉकर में रखा सोना पूरी तरह सुरिक्षत नहीं! जानें क्या कहता है RBI का नियम?

नियमों के मुताबिक, वैसे तो बैंक को ये जानने का बिलकुल भी हक़ नहीं है कि कोई ग्राहक लॉकर में क्या रख रहा है? वो ये पूछ भी नहीं सकते हैं कि ग्राहक बैंक के लॉकर में क्या रखने जा रहा है? अगर लॉकर के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या चोरी होती है तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बैंक ही होगा। ऐसे में बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होगा।

कोई भी आम शख्स बैंक लॉकर में सेफ्टी को ध्‍यान में रखकर सामान रखता है. लेकिन कई बैंक की लापरवाही, चोरी या आपदा की वजह से अगर आपका सामान बैंक लॉकर से गायब हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा और उसकी रिकवरी कैसे होगी? दरअसल, आज के जमाने में गोल्ड सबसे बेशकीमती असेट है. आपने अक्सर अपनी दादी और मम्मी को कहते हुए सुना होगा कि घर का सोना चलो बैंक लॉकर में जमा कर देते हैं. सेफ्टी के लिहाज से लोग इसे बैंक लॉकर में जमा करते हैं लेकिन क्या आपको पता है अगर आपका सोना बैंक से गायब हो जाए या कोई आपदा आ जाए तो आपके सोने का क्या होगा? अगर तो नहीं आइए आपको बताते हैं. बैंक लॉकर इन नियमों के बारे में आधे इंडिया को जानकारी नहीं है इस चक्कर में वो अपना ही नुकसान करा बैठते हैं.

Bank Gold Locker

बैंक लॉकर के नियम कौन बनाता है?

बता दें, बैंक लॉकर के नियम बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ही बनाता है. RBI ने 2021 में इस बारे में नए नियम जारी किए थे। नियमों के मुताबिक, वैसे तो बैंक को ये जानने का बिलकुल भी हक़ नहीं है कि कोई ग्राहक लॉकर में क्या रख रहा है? वो ये पूछ भी नहीं सकते हैं कि ग्राहक बैंक के लॉकर में क्या रखने जा रहा है? अगर लॉकर के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या चोरी होती है तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बैंक ही होगा। ऐसे में बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होगा।

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