बिल्डर ने वसूला है ज्यादा GST तो घर खरीदारों को करना होगा वापस, RERA ने बताया- इस तरह लें रिफंड

घर खरीदारों के हित में यूपी रेरा ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी रेरा ने बिल्डर्स से अधिक जीएसटी वसूली को लौटाने का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों के हित में यूपी रेरा ने अहम कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने बिल्डर्स को निर्देश दिया है कि वे खरीदारों से वसूला गया जीएसटी वापस करें। इसके लिए रेरा ने GST की राशि को वापस (रिफंड) दिलाने की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है। अब पात्र खरीदार जीएसटी विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए अपनी अतिरिक्त कटी हुई रकम वापस पा सकेंगे। इसके साथ ही यूपी रेरा ने सभी प्रमोटर्स को केंद्र सरकार द्वारा तय जीएसटी दरों का कड़ाई से पालन करने की सख्त हिदायत दी है। यूपी रेरा ने साफ किया है कि प्राधिकरण में पंजीकृत सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जीएसटी की वसूली सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइंस के अनुसार ही होगी। इसकी जानकारी सभी प्रमोटर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को पहले ही भेजी जा चुकी है।

RERA (1)

यूपी रेरा

घर खरीदारों के लिए क्या है रिफंड की प्रक्रिया?

खरीदारों को राहत देने के लिए यूपी रेरा ने राज्य कर विभाग के साथ मिलकर अधिक भुगतान की गई जीएसटी राशि की वापसी का रास्ता साफ किया है। राज्य कर विभाग की नई व्यवस्था के नियम इस प्रकार हैं:

End of Feed