Petrol-Diesel पर सरकार का बड़ा फैसला, विंडफॉल टैक्स में बदलाव, आपकी जेब पर क्या असर?

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है। ये बदलाव 16 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। क्या आपकी जेब पर भी इसका असर होगा?

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल को लेकर केंद्र सरकार ने टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स ₹0.50 से बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को ₹16 से घटाकर ₹8.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें 16 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स पहले की तरह ही रहेगा। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा?

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पेट्रोल और डीजल पर विंडफॉल टैक्स बदला (तस्वीर-istock)

पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा, डीजल पर मिली राहत

केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की समीक्षा के बाद नई दरें लागू की हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) के मुताबिक, पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके उलट, डीजल के निर्यात पर टैक्स ₹7.50 प्रति लीटर घटाया गया है।

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