EPFO Pension Rules: ईपीएफओ पेंशन के लिए नौकरी के 10 साल पूरे करना क्यों है जरूरी? नियम नहीं जाना तो पछताएंगे

EPFO Pension Rules: ईपीएफओ पेंशन के लिए नौकरी में कम से कम 10 सेवा क्यों जरूरी है। नौकरी बदलने पर UAN के जरिए सेवा ट्रांसफर कराएं या 10 साल से कम होने पर स्कीम सर्टिफिकेट लें। आइए विस्तार से समझते हैं।

EPFO Pension Rules : नौकरीपेशा लोगों के बीच कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) काफी लोकप्रिय है, लेकिन एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS, 1995) के तहत मिलने वाली पेंशन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। पीएफ खाते में जमा पैसा और पेंशन के नियम अलग-अलग होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपके खाते में पेंशन की रकम आए, तो इसके लिए एक जादू का आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है और वह आंकड़ा है '10 साल'। आपकी पेंशन की पात्रता पूरी तरह इसी पर निर्भर करती है।

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नौकरी बदलने से पहले सावधान! 10 साल का यह आंकड़ा तय करेगा आपकी पेंशन (तस्वीर-AI)

10 साल की सेवा और पेंशन की पात्रता

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को हर महीने रेगुलर पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की अर्हक (qualifying) सेवा पूरी करनी अनिवार्य है। सामान्य नियम के मुताबिक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सदस्यों को 58 वर्ष की उम्र में पेंशन मिलने लगती है। अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र से पहले लेकिन 50 साल की उम्र के बाद नौकरी छोड़ता है या रिटायरमेंट लेता है तो वह 'कम की गई पेंशन' (Reduced Pension) का विकल्प चुन सकता है। हालांकि अगर आपकी कुल सेवा अवधि 10 साल से कम है तो आप मासिक पेंशन के हकदार नहीं बनते।

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