Deadline For Demat Nomination: मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने ट्रेडिंग और डीमैट खाते रखने वाले मौजूदा निवेशकों के नामांकन के विकल्प को अपडेट करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। बाजार नियामक ने ये निर्णय हितधारकों (Stakeholder) से मिले फीडबैक और उन ट्रेडिंग डीमैट खातों के आकलन के आधार पर लिया गया है जिनमें नामांकन को अपडेट नहीं किया गया है।
डीमैट में नॉमिनेशन करने की डेट बढ़ी।
नामांकन करने के लिए मिले 6 महीने एक्स्ट्रा
अब निवेशकों के पास नामांकन करने के लिए 6 और महीने हैं। जिन खातों में नामांकन पर कोई अपडेट नहीं है, उन्हें 30 सितंबर के बाद ट्रेडिंग और डेबिट के लिए बंद कर दिया जाएगा। निवेशकों के पास नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प भी है। स्टॉक ब्रोकर्स को भी नामांकन को अपडेट करने के लिए अपने ग्राहकों को सूचना देने के लिए कहा गया है।
ब्रोकर्स को जमा करनी होगी रिपोर्ट
इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी को मासिक आधार पर एक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। इस तरह की पहली रिपोर्ट 7 मई तक और प्रत्येक महीने के अंत में 7 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इससे पहले सोमवार को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने उन स्टॉक ब्रोकर्स को चेतावनी दी थी जो अपने ग्राहकों की सहमति के बिना उन्हें नामांकन से बाहर कर रहे थे। उन्होंने इस पर कहा कि कारोबार से जुड़कर जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उन्हें गंभीरता से देखा जा रहा है।
