कंपनी से मिला गिफ्ट कार्ड या शॉपिंग वाउचर टैक्स फ्री हैं या नहीं? जानिए इनकम टैक्स नियम

Income Tax Rules 2026: कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले गिफ्ट व वाउचर टैक्स-फ्री है या नहीं। अगर है तो इनकम टैक्स का क्या नियम है। यहां विस्तार से समझिये।

Income Tax Rules 2026: सैलरीड यानी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स नियमों में एक राहत भरा बदलाव हुआ है। 'इनकम टैक्स रूल्स, 2026' के तहत नियोक्ता (कंपनी) द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट्स, वाउचर्स और टोकन पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए इन नियमों के तहत अब कर्मचारियों को एक वित्त वर्ष में 15,000 रुपये तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले यह टैक्स-फ्री सीमा महज 5,000 थी। नए टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था दोनों का पालन करने वाले कर्मचारियों को इस छूट का लाभ मिलेगा।

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कंपनियों से मिलने वाले ₹15,000 तक के गिफ्ट्स अब पूरी तरह टैक्स-फ्री! (तस्वीर-AI)

गिफ्ट पर 15,000 रुपये की नई टैक्स फ्री सीमा का गणित

नए नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच मिले गिफ्ट्स पर 15,000 रुपये तक की छूट लागू होगी। गिफ्ट से जुड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सीमा के बढ़ने से कर्मचारियों को गैर-कैश पुरस्कार देना और अधिक आकर्षक हो गया है। खासतौर पर डिजिटल दौर में शॉपिंग वाउचर्स और ई-गिफ्ट कार्ड्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह कदम नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

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