Budget 2024: स्टार्टअप को एंजल टैक्स से मिलेगी राहत, DPIIT ने वित्त मंत्रालय से की सिफारिश

DPIIT On Angel Tax: उचित बाजार मूल्य से ऊपर किसी स्टार्टअप के शेयरों की बिक्री से हासिल पूंजी पर लगने एंजल टैक्स लिया जाता है। अब DPIIT ने इसे हटाने की सिफारिश की है।

DPIIT On Angel Tax: आगामी बजट में स्टार्टअप को बड़ी टैक्स राहत मिल सकती है। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप कंपनियों पर से एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की है। और अब इस पर वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय करेगा। आयकर विभाग ने पिछले साल सितंबर में नए एंजल कर नियमों को अधिसूचित किया था । जिसमें निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप की तरफ से जारी शेयरों का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्था शामिल है। उचित बाजार मूल्य से ऊपर किसी स्टार्टअप के शेयरों की बिक्री से हासिल पूंजी पर लगने वाले कर को एंजल कर कहा जाता है।पहले एंजल कर केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजट ने विदेशी निवेश को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया था।

Budget 2024

स्टार्टअप को मिल सकती है राहत

हटाने की सिफारिश क्यों

डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने यहां एंजल कर हटाने की उद्योग की मांग से संबंधित एक सवाल पर कहा कि स्टार्टअप परिवेश के साथ परामर्श के आधार पर हमने पहले भी इसकी सिफारिश की है। मुझे लगता है कि हमने इस बार भी इसकी सिफारिश की है, लेकिन अंततः वित्त मंत्रालय इस पर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगा।बजट अनुशंसाओं के मुताबिक, अतिरिक्त प्रीमियम को 'स्रोतों से आय' माना जाएगा और इस पर 30 प्रतिशत से अधिक की दर से कर लगाया जाएगा। हालांकि, डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप नए मानदंडों से मुक्त हैं।

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