सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: NPS छोड़कर OPS अपनाने का मिलेगा मौका, जानिए कौन होंगे पात्र?

यह स्पष्टीकरण उन मामलों के बारे में है जहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन 1 जनवरी, 2004 से पहले दिए गए थे, लेकिन नियुक्तियां उस तारीख के बाद हुईं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कुछ सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को छोड़कर ब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठा सकते हैं। इसकी जानकारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से दी गई है। विभाग की ओर से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठा सकते हैं।

OPS VS NPS

एनपीएस बनाम ओपीएस

यह स्पष्टीकरण अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करता है, जिनके आवेदन 1 जनवरी, 2004 को NPS लागू होने से पहले जमा किए गए थे, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण उनकी नियुक्ति उस तारीख के बाद हुई थी। इस महीने की शुरुआत में, DoPPW ने एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए स्पष्ट किया कि मानवीय आधार पर नियुक्ति के योग्य मामलों में, पेंशन कवरेज के लिए नियुक्ति की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख को ही निर्णायक माना जाएगा।

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