कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, जीएसटीआर-1 के फॉर्म बदलेंगे, 30 नवंबर तक मांगे गए सुझाव

वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इन फॉर्म को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 'www.mygov.in पोर्टल पर रखेगा। इस परामर्श प्रक्रिया में 30 नवंबर तक टिप्पणियां दी जा सकेंगी।

देशभर के कारोबारियों के लिए बड़ी खबर है। GST के तहत गड़बड़ियों संबंधी नोटिस को कम करने के प्रयास के तहत वित्त मंत्रालय एक नवंबर को संशोधित जीएसटी रिटर्न फॉर्म का मसौदा परामर्श के लिए 'एमवाईजीओवी.इन’ (माईगॉव.इन) मंच पर रखेगा। इनमें GSTR-1 भी शामिल है, जिसमें कारोबारियों को अपनी बाहरी आपूर्ति का ब्योरा देना होता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

GST

जीएसटी

केंद्र एवं राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने आठ अक्टूबर को अपनी 57वीं बैठक में जीएसटीआर-1/1ए/आईएफएफ फॉर्म के मसौदे को मंजूरी दी थी। संशोधित फॉर्म एक अप्रैल, 2027 से लागू होंगे।

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