सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: NPS छोड़कर चुन सकते हैं UPS, मौका सिर्फ इस तारीख सितंबर तक!

Unified Pension Scheme: सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सेवा में शामिल होने वाले और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) अपनाने का एक बार का विकल्प देने का निर्णय लिया है।

Unified Pension Scheme : सरकार ने उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प बढ़ाया है, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को चुना था। अब वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में माइग्रेट कर सकते हैं।

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प विस्तार (तस्वीर-istock)

ऑप्शन की आखिरी तारीख

यह विकल्प 30 सितंबर 2025 तक स्वीकार किया जा सकता है, जो UPS के लिए पहले से तय की गई कट-ऑफ तारीख के अनुरूप है।

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