सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 296 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस, जानिए क्यों

Central Bank of India: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 296.08 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड का नोटिस जारी किया है। जानिए क्यों?

Central Bank of India : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) को इनकम टैक्स विभाग की ओर से 296.08 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस मिला है। बैंक ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि यह नोटिस वित्त वर्ष 2024-25 से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि बैंक ने उस साल कर का पूरा भुगतान नहीं किया था, जिसके कारण यह बकाया राशि तय की गई है।

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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 296 करोड़ रुपये का नोटिस (तस्वीर-istock)

इनकम टैक्स विभाग का आदेश

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक बैंक के अनुसार इनकम टैक्स विभाग की आकलन इकाई ने 28 मार्च 2026 को यह आदेश जारी किया। इस आदेश में बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह 296.08 करोड़ रुपये की कर देनदारी का भुगतान करे। यह रकम उन खर्चों और दावों से जुड़ी है जिन्हें आयकर विभाग ने मान्य नहीं माना है। विभाग का मानना है कि इन दावों के कारण कर की सही गणना नहीं हो पाई।

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