अगर एक अकाउंट में 4 नॉमिनी हैं तो अकाउंट होल्डर की मौत के बाद कैसे होगा पैसे का बंटवारा?

बैंक खाते में अब चार लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर खाताधारक की मौत हो जाती है, तो खाते में जमा रकम का बंटवारा कैसे होगा?

अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते में चार नॉमिनी हैं और खाताधारक की मौत हो जाती है, तो खाते में जमा पैसे के लिए परिवार को परेशान न होना पड़े, इसके लिए बैंकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। 1 नवंबर 2025 से लागू प्रावधानों के तहत बैंक खाते में अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। खाताधारक यह भी तय कर सकता है कि इन लोगों में से किसे कितने प्रतिशत रकम मिलनी चाहिए। इसकी जानकारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दी थी। आइए आपको बताते हैं नॉमिनी के नियम क्या हैं?

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अकाउंट होल्डर की मौत के बाद कैसे होगा पैसे का बंटवारा?

चार नॉमिनी के बीच कैसे बंटेगा पैसा?

नए नियमों के अनुसार, खाताधारक एक साथ चार लोगों को नॉमिनी बनाकर उनके हिस्से तय कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर खाते में 4 लाख रुपये जमा हैं और खाताधारक ने चारों नॉमिनी के लिए 25-25 प्रतिशत हिस्सा तय किया है, तो हर नॉमिनी के हिस्से में 1 लाख रुपये आएंगे। अगर खाताधारक ने पहले दो लोगों के लिए 30-30 प्रतिशत और बाकी दो के लिए 20-20 प्रतिशत हिस्सा तय किया है, तो उसी अनुपात के आधार पर रकम का भुगतान किया जाएगा। सभी हिस्सों का कुल योग 100 प्रतिशत होना जरूरी है।

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