इस राज्य में Ola, Uber और Rapido 3 दिन में बंद करने का नोटिस जारी, जानें क्या है मामला

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  • Updated Oct 7, 2022, 06:09 PM IST

कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट विभाग ने कैब एग्र्रिगेटर्स द्वारा ऑटो रिक्शा सर्विस को अवैध बताते हुए 3 दिन में इस बंद करने का आदेश दिया है. ऐसा ना करने पर विभाग लीगल एक्शन लेगा. कंपनियों को जवाब देने का भी नोटिस जारी हुआ है.

KEY HIGHLIGHTS
  • बेंगलुरु में ओला, उबर और रैपिडो बैन
  • 3 दिन में सर्विस बंद करने का आदेश
  • नहीं माने तो विभाग लेगा लीगल एक्शन

Ola Uber And Rapido Banned In Karnataka: कर्नाटक कर्नाटक ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बेंगलुरु में ऑटो चलाने वाले सभी एग्रिगेटर्स को सर्विस बंद करने का नोटिस भेजा है जिनमें ओला, उबर और रैपिडो शामिल हैं. ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा उन्हें अगले तीन दिन के भीतर काम बंद रखने को कहा गया है और लगातार बढ़ते किराए पर भी एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है. विभाग ने ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2016 के तहत कैब एग्रिगेटर्स द्वारा ऑटो चलाए जाने को अवैध बताया है. नोटिस में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा तय राशि से ज्यादा पैसा ऑटो चालक ग्राहकों से वसूल रहे हैं.

Karnataka Bans Ola Uber Rapido Over High Fare

विभाग ने ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2016 के तहत कैब एग्रिगेटर्स द्वारा ऑटो चलाए जाने को अवैध बताया है.

क्या बोले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

ट्रांसपोर्ट कमश्निर टीएचएम कुमार ने गुरूवार को नोटिस जारी करते हुए कहा, "ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2016 के तहत एग्रिगेटर्स को सिर्फ कैब सर्विस देने का लाइसेंस दिया जाता है जिसका मतलब होता है मोटर कार जिसमें यात्रियों की संख्या सीमित होती है. इसमें ड्राइवर को मिलाकर 6 सवारी भरने के लिए पब्लिक सर्विस का परमिट नहीं दिया जाता." उन्होंने आगे कहा कि इस सर्विस से ऑटो रिक्शा हटाने के लिए आदेश दे दिया गया है. जरूरी जानकारी ना देने या सर्विस जारी रखने पर लीगल एक्शन लिया जाएगा.

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