New Safety Norms For Electric Construction Vehicles: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने एक अक्टूबर 2024 से डंपर तथा उत्खनन मशीनों सहित इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विनिर्माण उपकरण वाहनों के लिए नए सख्त सुरक्षा मानकों का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना के मसौदे में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना है।
नियमों के मसौदे में क्या कहा गया
नियमों के मसौदे में कहा गया, ‘‘1 अक्टूबर, 2024 को और उसके बाद इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से लैस विनिर्माण उपकरण वाहन एआईएस-174 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करेंगे, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता।’’
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावरट्रेन
विनिर्माण उपकरण वाहनों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार, उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त नियमों के मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
