Nov 28, 2022
By: Medha ChawlaPM Kisan Yojana के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में साल में कुल 6000 रुपये डाले जाते हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जब अपात्र किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला है।
जो किसान इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन उन्होंने योजना के तहत वित्तीय लाभ उठाया है, उन्हें स्कीम का पैसा वापस करना होगा।
अगर आयकर नियमों के कारण किसान अपात्र पाए गए हैं तो उन्हें इस बैंक अकाउंट पर पैसे वापस करने होंगे। बैंक अकाउंट नंबर - 40903138323,IFSC: SBIN0006379
अगर अन्य कारणों की वजह से किसान स्कीम के लिए अपात्र पाए गए हैं, तो वे बैंक अकाउंट नंबर - 4090314046, IFSC: SBIN0006379 पर सरकार को पैसे लौटा सकते हैं।
आप अपात्र हैं या नहीं,इसके लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं और आवेदन स्थिति के तहत पीएम किसान कर अपात्र किसानों पर क्लिक करें।
अब अपना 13 अंकों का नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें। इसके बाद पूरी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana देश के अन्नदाताओं के लिए सरकार की सबसे सफल स्कीम में से एक है।
PM Kisan Yojana भारत सरकार की ओर से 100 फीसदी वित्त पोषण वाली स्कीम है। योजना के लिए सभी संस्थागत भूमि धारक अपात्र हैं।
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