Dec 13, 2022
By: Medha Chawlaसरकार ने GST के लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट को बढ़ा दिया है। अगर आपके कारोबार का 40 लाख रुपये से ज्यादा का टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसका प्रोसेस बेहद आसान है।
सबसे पहले आधिकारिक जीएसटी पोर्टल gst.gov.in पर जाएं और 'टैक्सपेयर्स' टैब के तहत 'रजिस्टर नाउ' विकल्प पर क्लिक कर दें।
अब 'नई रजिस्ट्रेशन' विकल्प को चुनें। इसके बाद बिजनेस का नाम, पैन की डिटेल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भर दें। फिर कैप्चा दर्ज करें और आगे बढ़ें।
अब अपने मोबाइल नंबर के साथ- साथ ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर दें। पेज पर आपको रेफरेंस नंबर (TRN) दिखाई देगा। भविष्य के लिए इस टीआरएन को नोट कर लें।
अब दोबारा जीएसटी सर्विस पोर्टल पर जाएं और 'टैक्सपेयर्स' मेन्यू के तहत 'रजिस्टर' पर क्लिक कर दें। टीआरएन को सिलेक्ट करें और टीआरएन और कैप्चा दर्ज करें।
फिर 'प्रोसीड' पर क्लिक करें। अब आपको फिर से एक ओटीपी मिलेगा। इस OTP को दर्ज कर दें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।
पेज के दायीं ओर आपको एक 'एडिट' आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें और आवश्यक जानकारी भर दें। इसके बाद दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को अटैच करें।
'Verification' वाले पेज पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको डेक्लेरेशन को चेक करना होगा। अपना डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ें। स्क्रीन पर सफलता का संदेश दिखाई देगा।
आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN प्रदान किया जाएगा। आप पोर्टल पर एआरएन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
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