GST रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करें आवेदन?

Dec 13, 2022

By: Medha Chawla

जीएसटी रजिस्ट्रेशन

सरकार ने GST के लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट को बढ़ा दिया है। अगर आपके कारोबार का 40 लाख रुपये से ज्यादा का टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसका प्रोसेस बेहद आसान है।

Credit: iStock

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले आधिकारिक जीएसटी पोर्टल gst.gov.in पर जाएं और 'टैक्सपेयर्स' टैब के तहत 'रजिस्टर नाउ' विकल्प पर क्लिक कर दें।

Credit: iStock

दर्ज करें जानकारी

अब 'नई रजिस्ट्रेशन' विकल्प को चुनें। इसके बाद बिजनेस का नाम, पैन की डिटेल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भर दें। फिर कैप्चा दर्ज करें और आगे बढ़ें।

Credit: iStock

रेफरेंस नंबर

अब अपने मोबाइल नंबर के साथ- साथ ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर दें। पेज पर आपको रेफरेंस नंबर (TRN) दिखाई देगा। भविष्य के लिए इस टीआरएन को नोट कर लें।

Credit: iStock

अगला स्टेप

अब दोबारा जीएसटी सर्विस पोर्टल पर जाएं और 'टैक्सपेयर्स' मेन्यू के तहत 'रजिस्टर' पर क्लिक कर दें। टीआरएन को सिलेक्ट करें और टीआरएन और कैप्चा दर्ज करें।

Credit: iStock

ओटीपी

फिर 'प्रोसीड' पर क्लिक करें। अब आपको फिर से एक ओटीपी मिलेगा। इस OTP को दर्ज कर दें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।

Credit: iStock

दस्तावेज

पेज के दायीं ओर आपको एक 'एडिट' आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें और आवश्यक जानकारी भर दें। इसके बाद दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को अटैच करें।

Credit: iStock

डिजिटल हस्ताक्षर

'Verification' वाले पेज पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको डेक्लेरेशन को चेक करना होगा। अपना डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ें। स्क्रीन पर सफलता का संदेश दिखाई देगा।

Credit: iStock

अंतिम स्टेप

आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN प्रदान किया जाएगा। आप पोर्टल पर एआरएन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।

Credit: iStock

इस स्टोरी को देखने के लिए थॅंक्स

Next: मिलने वाली है खुशखबरी, इतनी इनकम वालों को नहीं देना होगा टैक्स!

ऐसी और स्टोरीज देखें