उन्नाव रेप केस पर तुषार मेहता की वो 10 दलीलें, जिसने सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया पासा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी BJP से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन सजा निलंबित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर CBI की याचिका पर जवाब मांगा और कहा कि फिलहाल उसे रिहा नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के जेल से बाहर आने के दरवाजे फिलहाल के लिए बंद कर दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत दे दिया था। जिसे लेकर पीड़िता ने आक्रोश व्यक्त किया था और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी।

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उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को राहत नहीं

उन्नाव रेप केस में तुषार मेहता की दलीलें

सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने खुद भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मैदान में उतरे और अपनी दलीलों से पासा पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने एक के बाद एक अपनी दलीलों से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए मांग की कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को रद्द किया जाए। आइए जानते हैं तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दीं...

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