'तलाकशुदा मुस्लिम महिला को मिलेगा शादी में पिता द्वारा दिया गया पैसा और सोना...', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

यह मामला पश्चिम बंगाल की रौशनारा बेगम से जुड़ा है, जिनकी शादी अगस्त 2005 में हुई थी। कुछ समय बाद ही संबंध बिगड़ गए और मई 2009 में वह ससुराल छोड़कर मायके चली गईं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को वह नकद रकम और सोने के गहने वापस पाने का पूरा हक है, जो उसके पिता ने शादी के समय उसके पति को दिए थे। यह राशि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के दायरे में आती है।

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प्रतीकात्मक फोटो (istock)

यह मामला पश्चिम बंगाल की रौशनारा बेगम से जुड़ा है, जिनकी शादी अगस्त 2005 में हुई थी। कुछ समय बाद ही संबंध बिगड़ गए और मई 2009 में वह ससुराल छोड़कर मायके चली गईं। दिसंबर 2011 में तलाक हो गया। तलाक के बाद उन्होंने 1986 के कानून की धारा 3 के तहत दावा दायर कर 17 लाख 67 हजार 980 रुपये और 30 भोरी सोने के गहनों की वापसी मांगी।

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