ठाणे में महिला डॉक्टर से मारपीट मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने किया सरेंडर, हाईकोर्ट ने रद्द की थी जमानत

6 जुलाई को ठाणे के एक अस्पताल में नवजात शिशु को भर्ती नहीं किए जाने के विवाद के बाद रमेश म्हात्रे अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने अस्पताल के अंदर घुसकर दो डॉक्टरों के साथ मारपीट की।

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे में महिला डॉक्टर से मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह कदम बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद उठाया गया। अदालत ने उन्हें 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

महिला डॉक्टर से मारपीट मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने किया सरेंडर।

महिला डॉक्टर से मारपीट मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने किया सरेंडर।| Representational image

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की खंडपीठ ने कल्याण की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई जमानत को निरस्त कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने यह तथ्य नजरअंदाज कर दिया कि रमेश म्हात्रे के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं,जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं।

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