झारखंड में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, सोरेन सरकार को लगाई फटकार

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध नहीं रुकने को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा कि इस पर राज्य सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर रोक की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अफसरों को इस दिशा में सख्त और कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, नगर विकास सचिव, बाल कल्याण एवं महिला विकास विभाग के सचिव, रांची के डीसी, एसएसपी एवं नगर आयुक्त सशरीर उपस्थित रहे।

jharkhand high court

फाइल फोटो।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर चिंता

एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं अरुण कुमार राय की बेंच ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और रांची में चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए मौखिक तौर पर कहा कि रांची में इस तरह की वारदात आए रोज हो रही हैं। अगर इन पर रोक नहीं लगती है तो जिला एवं पुलिस प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी। कोर्ट ने स्कूल बसों में बच्चों के साथ, महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाने या महिला कंडक्टर की तैनाती करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे बच्चों को सुरक्षा मिल पाएगी।

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