Delhi Meat Shop Rules: दिल्‍ली में चिकन-मटन खरीदने में हो सकती है दिक्‍कत, जल्‍द लागू होंगे ये नियम

Delhi Meat Shop Rules: एमसीडी की नई नीति के मुताबिक, धार्मिक स्थल और श्मशान घाट से मीट की दुकान कम से कम 150 मीटर से दूर होनी चाहिए। ये नया नियम डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसेज की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लागू होगा।

Delhi Meat Shop Rules: अगर आप नॉनवेज खाते हैं और दिल्‍ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी काम ही है। दरअसल, अब मटन या चिकन खरीदने के लिए आपको थोड़ी मशक्‍कत करनी होगी। ये हम नहीं रहे बल्कि ये कहना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) का जिसके नए प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी मिली। बता दें कि, इसके तहत नॉनवेज की दुकान और धार्मिक स्थल के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर तय की गई है। ये नीति आते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मीट कारोबारियों ने फैसले के विरोध में कोर्ट तक जाने की बात कही है।

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मटन चिकन की दुकानों के लिए नए नियम। (सांकेतिक फोटो)

नियम भी समझ लें

एमसीडी की नई नीति के मुताबिक, धार्मिक स्थल और श्मशान घाट से मीट की दुकान कम से कम 150 मीटर से दूर होनी चाहिए। गौरतलब है कि, अगर दुकान को लाइसेंस मिलने के बाद धार्मिक स्थल अस्तित्व में आया होगा तो ये दूरी नहीं देखी जाएगी। हालांकि पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि, मस्जिद के पास पोर्क (सूअर का मांस) छोड़कर अन्‍य सभी प्रकार के मंजूर मांस की बिक्री हो सकेगी। ऐसा तब होगा जब मस्जिद कमिटी या इमाम आवदेक को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दे। बता दें कि, एमसीडी का ये नया नियम डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसेज की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लागू होगा।

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